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नशीले मादक पदार्थो के कारोबार में लम्बे समय से संलिप्त 1 और आरोपी को जनहित में बिना FIR के किया डिटेन, भेजा जेल

रिपोर्टर इंद्रजीत कालावाली
हरियाणा

नशीले मादक पदार्थो के कारोबार में लम्बे समय से संलिप्त 1 और आरोपी को जनहित में बिना FIR के किया डिटेन, भेजा जेल

जिला डबवाली में अब तक पांच आरोपियों को बिना FIR के किया जा चुका है डिटेन
नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त आदतन आरोपियों को किया जा रहा चिन्हित
नशा तस्कर डबवाली पुलिस के रडार पर, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई, जल्द उन्हे भी भेजा जाएगा जेल। नशा तस्कर समाज के लिए हानिकारक ,ऐसे लोगों की जगह जेल में:- पुलिस अधीक्षक डबवाली।
आरोपी अमनदीप उर्फ अमना पुत्र मन्दर सिंह निवासी जगमालवाली के खिलाफ थाना कालांवाली व अन्य में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 5 मुकदमे हैं दर्ज
डबवाली 09 अप्रैल । हरियाणा सरकार के आदेश व पुलिस अधीक्षक डबवाली सिद्धान्त के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए थाना कालांवाली पुलिस व स्पेशल स्टाफ की टीम ने नशे के कारोबार में लंबे समय से संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 और नशा तस्कर को पिट NDPS एक्ट के तहत डिटेन करके जेल भेजा गया है । जिला डबवाली में अब तक कुल पांच नशा तस्करों को बिना अभियोग दर्ज कर डिटेन कर भेजा गया है जेल । जिसमे आरोपी तस्कर जगतार सिंह उर्फ तारी पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी पक्का शहीदा ,तुषार सिंह पुत्र गोरा सिंह निवासी वार्ड न.07 प्रेम नगर मण्डी डबवाली, भिन्द्र सिंह उर्फ भिन्दा पुत्र तेज सिंह निवासी देसूजोधा व मक्खन सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी असीर व अमनदीप सिंह उर्फ अमना पुत्र मन्दर सिंह निवासी जगमालवाली है ।
प्रभारी स्पेशल स्टाफ उप नि. सूबे ने बताया कि पिट यानी PIT (प्रिवेंशन ऑफ़ इलिसिट ट्रैफिकिंग) NDPS एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं । यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है । नशा समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है । जिसकी वजह से समाज में काफी घर बर्बाद हो चुके है । नशा किसी भी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाता है और युवाओं की ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाकर उनके भविष्य को अंधकार में डाल देता है। युवा नशा की लत लगने पर नशे की पूर्ति के लिए क्राइम का रास्ता अपना लेते है । जिसमें मुख्य भूमिका नशा बेचने वालो की होती है। इसी के लिए सरकार द्वारा प्रीवेंटिव एक्शन के तहत नशा तस्कर को बिना मुकदमा दर्ज किए कभी भी जेल भेजा जा सकता है । जनहित में पांचवें आरोपी को डिटेन किया गया है । डिटेन किये गये आरोपी अमनदीप सिंह उर्फ अमना पुत्र मन्दर सिंह निवासी जगमालवाली के खिलाफ थाना कालांवाली व अन्य में 5 अभियोग दर्ज हैं, आरोपी पिछले काफी वर्षो से नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त है । आरोपी के 4 अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है व एक अनुसंधान अधीन है परंतु ये आरोपी अदालत से जमानत पर जेल से बाहर आकर फिर से नशा तस्करी का काम करता है जो कि जमानत के प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह फिर से नशा तस्करी नहीं करेगा परंतु आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आता और फिर से नशा तस्करी करना शुरू कर देता है । अब आरोपी को PIT (NDPS) एक्ट के तहत डिटेन किया गया है यदि आरोपी को डिटेन नहीं किया जाता तो वह फिर से नशा तस्करी की वारदातों को अंजाम देता । समाज को नशा से बिगाड़ने वालो का स्थान जेल में है ।
डबवाली एरिया में नशीले पदार्थ के व्यापार में संलिप्त अन्य आदतन आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है । ये आदतन अपराधी डबवाली पुलिस के रडार पर है उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा । युवाओं को नशे की लत में धकेलने वाले समाज के दुश्मन नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा

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