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विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट 2012 कानूनी जानकारी दी गईl

संवाददाता- मदन किशोर निषाद
जिला – पश्चिमी सिंहभूम, जगन्नाथपुर
राज्य- झारखंड

विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट 2012 कानूनी जानकारी दी गईl


आज दिनांक-17 जनवरी 2025 को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार क़े निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के तत्वाधान में 90 दिनों के निशुल्क विधिक सेवा व विधिक साक्षरता डोर टू डोर अभियान के तहत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, जगन्नाथपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्राधिकार के अधिकार मित्र मदन किशोर निषाद द्वारा किया गया, इस शिविर में विद्यार्थियों को 1978 अधिनियम के तहत धारा 12 में अंकित निशुल्क विधिक सेवा” सबके लिए न्याय ” चरितार्थ करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा दी जा रही है, इसमें बच्चे, महिलाएं,असहाय, वृद्ध, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आपदा पीड़ित, ऐसे परिवार या व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदनी ₹300000 से कम हो इन सभी को निशुल्क कानूनी सहायता वकील और कोर्ट फी माफ की जाती है l पोक्सो अधिनियम 2012 जानकारी देते हुए अधिकार मित्र ने छात्राओं को संबोधित करते हुए अधिनियम की जानकारी दी इस अधिनियम के तहत नाबालिक बालक या बालिका के साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बलात्कार जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा न्यूनतम 3 वर्ष व 7 वर्ष है दुष्कर्म हत्या के मामले में अधिकतम सजा उम्र कैद एवं अंतिम सजा फांसी की सजा दी जाती है l इस शिविर में विद्यालय के प्राचार्य विद्युत नायक, सहायक शिक्षक श्याम सुंदर पूर्ति एवं शिक्षिका श्रीमती कांता मिंज ने भी छात्राओं को गुड टच बेड टच की जानकारी दी l

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