रिपोर्टर नवल किशोर शर्मा पीलीभीत
कानपुर ACP पर दर्ज यौन उत्पीड़न की FIR रद्द नहीं होगी: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पीड़ित IIT छात्रा बोली- सब मिले हैं*
कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश की। इधर, ACP को अरेस्टिंग स्टे मिलते ही IIT छात्रा फफक-फफक कर रोने लगी। कहा- हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे कैसे दे सकता है। वो तमाम सारी चीजों को मैनिपुलेट करके मुझे शादीशुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर हाईकोर्ट ने उसे अरेस्टिंग स्टे दे दिया है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसे 10 साल का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक्पीरियंस है। इतने साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हुआ। मेरा क्या होगा…? मैं मर जाऊंगी, तभी इस केस में कुछ होगा। मुझे नहीं पता कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग होता है? पुलिस विभाग मिला हुआ है।ACP को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा।