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हरियाणा-महेन्द्रगढ़ खजाना कार्यालयों में 4 नवंबर से शुरू होगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया

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Manjeet kumar Dabla
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पत्रकार मंजीत डाबला महेन्द्रगढ़ हरियाणा

खजाना कार्यालयों में 4 नवंबर से शुरू होगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया

सरकार ने पेंशन धारकों को तीन विकल्प उपलब्ध कराए

ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं प्रमाण पत्र

महेन्द्रगढ़ नारनौल  जिला के खजाना कार्यालय तथा उप खजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनधारक नागरिकों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार ने तीन विकल्प मुहैया कराए हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जो पेंशनधारक सीधे बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे अपना जीवन प्रमाण पत्र सीधे बैंकों में जमा कराएं।

यह जानकारी देते हुए जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारक चार नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र संबधित खजाना व उप खजाना कार्यालय के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी अपना जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। अब खजाना कार्यालय आने की बजाय सीएससी केंद्र या स्वयं ऑनलाइन Jeevan Praman पोर्टल(https://jeevanpramaan.gov.in/) ऑनलाइन प्रमाण पत्र भेज सकते हैं।

श्री यादव ने बताया कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से बड़ी आसानी से जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पेंशनधारक के परिवार का कोई भी सदस्य अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ये कार्य कर सकता है।

पेंशनधारक को तीसरे तरीके की जानकारी देते हुए बताया कि जो पेंशनधारक बीमार व ज्यादा उम्र होने के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं, वो अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो पेंशनधारक घर बैठे पहली बार ऑनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं है वो पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि पारिवारिक पेंशनधारकों को ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ पुनर्विवाह, पुन: रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा। पति-पत्नी के अलावा अन्य आश्रित पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण-पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र एवं उसके साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरूरी है।

 

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पेंशन धारकों की सुविधा के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित

 

नारनौल। जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि पेंशन धारकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए अलग-अलग उम्र के लिए अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। इस व्यवस्था से कार्यालय में भी एक साथ भीड़ जमा नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि 4 से 8 नवंबर तक 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनधारक, 11 से 14 तक 65 से 75 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक, 18 से 22 तक 58 से 65 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। 25 व 26 को बाकी बचे हुए पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना/उपखजाना कार्यालय में जमा करवा सकते है ताकि पेंशन का वितरण समयानुसार किया जा सके।उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अनुरोध किया है कि किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अपने उम्र समूह की तिथि (राजपत्रित अवकाश को ध्यान में रखते हुए) अनुसार ही जीवन प्रमाण जमा करवाने के लिए उपस्थित हों।

 

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ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड करें ये ऐप

 

नारनौल। जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड में जमा करवाने के लिए सबसे पहले

जीवन प्रमाण पत्र फेस ऐप तथा दूसरा आधार फेस आरडी, दोनों सॉफ्टवेयर/ऐप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन से इंस्टाल करने होंगे। इसके बाद पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

 

ये दस्तावेज लेकर आए पेंशनधारक

 

नारनौल। जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार पहचान पत्र व पीपीओ की फोटो प्रति अवश्य साथ लेकर आएं तथा मोबाईल फोन जो पैंशन खाते से जुड़ा हो ओटीपी के लिए साथ लेकर आएं।

फोटो-विपिन यादव।

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