रिपोर्टर आसिफ नवाज – महाराजगंज
पुरानी रंजिश को लेकर 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज
कोतवाली महाराजगंज ग्राम करमहवां में पुरानी रंजिश को लेकर 14 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज महाराजगंज कोतवाली सदर महाराजगंज: लड़की की मां सीमा पत्नी मोहन ग्राम व पोस्ट करमहवां थाना सदर महाराजगंज में तहरीर देकर अपनी 14 वर्षीय लड़की जो कि नाबालिग है के साथ छेड़छाड़ आरोप लगाया, आरोप में लड़की की मां सीमा ने बताया कि दिनांक 01/09/24 को लड़की जिसका नाम खुशी है,वह ट्यूशन पढ़ कर आ रही थी शाम के 7:30 बज रहे थे उसी समय पुरानी रंजिश को लेकर गांव के (1)दिनेश पुत्र अजीत (2) प्रेम पुत्र मिठाई (3) सुग्रीव पुत्र राधे यह तीनो लोग लड़की को रास्ते में रोककर लड़की के घर के दक्षिण हरिश्चंद्र मिष्ठान के आगे गली में ले जाकर गाली गुप्ता देते हुए तीनों लोगों ने मारा पिटा तथा अंडरगार्मेंट को हटाया और उंगली से गुप्तांगों में छेड़छाड़ किया छेड़छाड़ की वजह से लड़की को अंदरूनी चोटें आयीं,जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो चोट की पुष्टि हुई और चोट की वजह से अन्दर सूजन पाया गया,जब ये बात लड़की की मां ने मुल्जिमानो के परिवार से बताई तो उन्होंने लड़की को जान माल से नुकसान की धमकी मिली,और बोले की मूकदमा दर्ज हुआ तो दोनों लोगो को जान से मार देंगे या कुछ भी करवा सकते धमकी देने वालों में मुख्य रूप से शामील (1) इमलावती पत्नी दिनेश (2) सुग्रीव पत्नी अजात(3) चन्द्रावाती पत्नी प्रेम (4)अन्जू पत्नी नन्दू (5) पुष्पा पत्नी मनोज (6) दिनेश पुत्र अजीत सुग्रीव पुत्र राधे प्रेम पुत्र मिठाई इन सभी लोगों को अपराधी प्रबित्ती का बताया,और लड़की की मां ने ये भी कहा कि ए् लोग इसके पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके है, इनके भय से अपना गांव छोड़कर महाराजगंज में क्वार्टर लेकर रहना पड़ रहा है तहरीर देते हुए उचित कार्यवाही की मांग, जिसके आधार पे कोतवाली महाराजगंज एफआईआर दर्ज की गई और जिसके अंतर्गत निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है,(1) भारतीय न्याय संहिता (वी.एन.एस)2023 70(2) वा 115(2) 352 (4)351(2) (5) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 5g 2012 (6) लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 6 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया है