• इलाहाबाद HC के आदेश पर वृन्दावन के बांके बिहारी मंदिर रोड के पास 81 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृन्दावन से बांकेबिहारी मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कों से चिन्हित 81 अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। मथुरा जिला प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया है कि सड़कों पर कुल 81 अतिक्रमण स्थल चिन्हित किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने इन अतिक्रमणों को हटाकर अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने मंगलवार को बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर अनंत शर्मा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में नगर निगम को भी पक्षकार बनाया जाए। साथ ही नगर निगम को अतिक्रमण हटाने में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
इस बीच मुख्य सेवाधिकारी अशोक गोस्वामी के वकील शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने शरद पूर्णिमा के दिन बुधवार को मंदिर खुलने का समय सुबह छह बजे तक तय किया है। जबकि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में मंदिर प्रबंधन में प्रशासन के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।