वोटर कार्ड के अलावा वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी डाला जा सकता है वोट : जिला निर्वाचन अधिकारी
पलवल-04 अक्टूबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि 5 अक्टूबर को लोकतंत्र के महापर्व के दिन में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। लेकिन कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र जिन्हें दिखाकर मतदाता डाल सकता है वोट :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता, आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।


















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