चुनाव रैलियों के लिये स्कूल व कॉलेजों के मैदानों का नहीं किया जा सकेगा इस्तेमाल : जिला निर्वाचन अधिकारी
पलवल-25 सितंबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर राजनैतिक पार्टियों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव रैलियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्कूल व कालेजों के खेल के मैदान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, परंतु आदर्श चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित है व इसकी पालना की जानी चाहिए।
मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारकों द्वारा भी आदर्श चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना की जानी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी करने के लिए रजिस्टर लगाना अनिवार्य किया है। रजिस्टर में उम्मीदवार, प्रचारक तथा राजनीतिक पार्टी का नाम दर्ज करना होगा और प्रत्येक उल्लंघन की तिथि, कार्यवाही, निर्वाचन कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेशों के बारे संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज करनी होगी।