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हरियाणा-महेन्द्रगढ़ और 8 अक्टूबर को मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के आसपास रहेगा धारा 163 लागू – डीसी जिला महेन्द्रगढ़

पत्रकार मंजीत डाबला महेन्द्रगढ़ हरियाणा 

5 और 8 अक्टूबर को मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी

 

महेन्द्रगढ़ नारनौल  हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता आईएएस ने 5 और 8 अक्टूबर 2024 को जिला महेंद्रगढ़ में सभी मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, कॉर्डलेस फोन या कोई अन्य संचार उपकरण ले जाने तथा पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसी प्रकार किसी भी तरह के हथियार ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।

जिलाधीश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन आदि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। इसमें सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाने वाली किरपान को छोड़़कर सभी प्रकार के हथियार पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।

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