रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध
पलवल-25अगस्त
कृष्ण कुमार छाबड़ा
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के संबंध में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए उचित प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान, लाउडस्पीकर का उपयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो या चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकों में लगाया गया हो, केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
जिलाधीश ने बताया कि लाउडस्पीकर के द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चुनाव प्रचार व अन्य गतिविधि नहीं की जा सकेगी। आदेशों की उल्लंघना पर लाउडस्पीकरों को उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ी पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी व पंजीकरण पहचान संख्या सूचित करनी होगी। अगर कोई भी वाहन जिस पर यह लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर और उपकरणों के साथ तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों द्वारा इस निर्देश के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 223 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।


















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