• अपनी ही बेटी से रेप के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।
रिपोर्टर ब्यूरो चीफ “मुकेश कुमार” यूपी बाराबंकी सत्यार्थ न्यूज़
बाराबंकी। नगर कोतवाली क्षेत्र में करीब सात साल तीन माह पहले अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म के अभियुक्त को कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। इस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले दिग्विजय वर्मा उर्फ गुल्लू ने अपनी पुत्री से दुष्कर्म किया था। उसके गर्भवती होने पर डरा धमका कर उसका गर्भपात भी करा दिया था। इस मामले में पीड़िता द्वारा 28 अप्रैल 2017 को तहरीर देकर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना नगर कोतवाली के निरीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा की गई। विवेचना पूरी होने पर श्री सिंह ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी।
अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) कोर्ट नंबर-36 द्वारा मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। जिसके आधार पर आरोप सही पाया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त दिग्विजय वर्मा उर्फ गुल्लू को 10 साल कठोर कारावास की सजा दी है। इस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।