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14 वर्षीय बालिका से बलात्कार के 33 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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रिपोर्टर रजनीश पाण्डेय सत्यार्थ न्यूज सुरत गुजरात

14 वर्षीय बालिका से बलात्कार के 33 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

 

सूरत: 7 साल पहले कामरेज इलाके की युवती को शादी का झांसा दिया: पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने का निर्देश सात साल पहले कामरेज क्षेत्र की युवती को शादी का झांसा दिया पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने का निर्देश सात साल पहले कामरेज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने वाले 33 वर्षीय आरोपी को आज पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार एन दवे ने धारा-6 के तहत दोषी ठहराया। पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पीड़िता को पेश किया गया फिलहाल राज्य ने मौजूदा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
भरूच जिले के हांसोट तालुक के एलाव गांव निवासी 33 वर्षीय आरोपी विनोदभाई भगवती उर्फ ​​भागुभाई पटेल के खिलाफ पीड़िता के शिकायतकर्ता पिता ने कामरेज पुलिस में धारा-4, 6 के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। एवं EPCO-363,366,376 एवं POCSO एक्ट की धारा 8 जिसके अनुसार आरोपी ने दिनांक 12-10-17 को परिवादी की 14 वर्षीय लड़की को शादी का लालच देकर उसके संरक्षण से भगाकर एवं शारीरिक सम्बन्ध बनाकर POCSO एक्ट का उल्लंघन किया है। उसके साथ एक से अधिक बार।इस मामले में कामरेज पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपी विनोद पटेल के खिलाफ मामले की अंतिम सुनवाई आज हुई. आरोपी के बचाव में मुख्य रूप से इस तथ्य का बचाव किया गया कि आरोपी युवा था और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे और आरोपियों के चले जाने की बात कही गई, जिसके विरोध में सरकार की ओर से एपीपी भरत सिंह एन चावड़ा ने कुल 21 गवाह और 20 दस्तावेजी सबूत पेश किए.अत: न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त विनोद पटेल की कम उम्र, परिस्थितियों एवं आपराधिक इतिहास के अभाव को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को ईपीसीओ एक्ट के स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी ठहराया। 376. तीन वर्ष सश्रम कारावास और पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश दिया.

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