अंधेरी में महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, तीन दोषियों को 7 साल की सजा
अंधेरी: 22 मार्च 2018 की रात एक 27 वर्षीय महिला के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन दोषियों को सात साल की सजा सुनाई गई है। यह घटना अंधेरी के पिम्प्री इलाके में हुई थी।
*घटना का विवरण:*
महिला का शव 23 मार्च 2018 की सुबह पिम्प्री के एक खेत में पाया गया था। पीड़िता, जिसका नाम वत्सला शिको राकसुर था, के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जो स्पष्ट रूप से हिंसा की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
*अभियुक्तों की सजा:*
विशेष न्यायाधीश एच. सी. शांडस ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (D) के तहत सात साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
*वाहन जब्त:*
इस दौरान, विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने कई वाहनों को जब्त किया है, जिनमें से कुछ वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त किए गए हैं। इनमें से कुछ वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
*सड़क पर हादसा:*
27 जून 2024 को अंधेरी में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें कई वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई और कई घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
*न्यायिक प्रक्रिया:*
अदालत ने इस घटना के आरोपियों को कठोर सजा देने का आदेश दिया है और साथ ही दुर्घटना में शामिल वाहनों के मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
यह निर्णय समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून का पालन करने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।
रिपोर्टर सावित्री (SK) सोनी क्राइम रिपोर्टर नागपुर