सत्यार्थ न्यूज़
मनोज कुमार
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की 31 मई तक की गई कार्यवाहियां
आगर मालवा, 01 जून। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जनवरी से 31 मई तक
198 दुकानों के निरीक्षण कर 81 लीगल, 106 सर्विलेंस सैंपल जांच हेतु एकत्रित कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए है।पुराने सहित 83 लीगल सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे से 7 अवमानक पाए गए है जबकि 43 सैंपल को जांच रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक लैब में लंबित है।173 सैंपल की मौके पर ही चलित राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा जांच को गई।जनवरी से अब तक 15 प्रकरण में दायर किए जा चुके है।=2 सैंपल पुनः परीक्षण हेतु एफ बी ओ के व्यय पर रैफरल लैब पुणे भेजे गए है।1 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय भोपाल में लंबित है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 7 प्रकरणों में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा 9 खाद्य कारोबारियों पर 380000 रुपए अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई है। 6 खाद्य कारोबारियो ने 385000 की अर्थदंड राशि राज्य शासन के लेखा शीर्ष 0210- 04-104- 0754 में ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा करवा दी है।32 कारोबारियों के विरुद्ध 1510000 की अर्थदंड राशि की वसूली के लिए अपर कलेक्टर आगर द्वारा मांग पत्र लिख कर सबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से आरआरसी जारी कर वसूल किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
उन्होंने बताया कि आगर तहसील के 14 एफ बी ओ से 605000 रुपए, बड़ोद तहसील के 1 एफबीओ से 50000 रुपए, सुसनेर तहसील के 4 एफ बी ओ से 155000 रूपए तथा नलखेड़ा तहसील के 6 एफ बी ओ से 435000 रुपए तथा एम पी के अन्य जिले शाजापुर, उज्जैन, इंदौर के 5 एफ बी ओ से 190000 रूपए, अन्य राज्य राजस्थान, गुजरात के 2 एफ बी ओ से 75000 रुपए की वसूली की जाना है। 31 मई 2024 को स्थिति में 6 प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में, 41 प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी पदेन अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी न्यायालय, और 12 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय (अपीलीय ट्रिब्यूनल) शाजापुर , 3 प्रकरण जिला एवम सत्र न्यायालय (अपीलीय ट्रिब्यूनल) आगर में और 1 प्रकरण उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। इस प्रकार कुल 63 प्रकरण विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। 131 खाद्य लाइसेंस से 554000 रुपए जबकि 553 खाद्य पंजीयन 227000 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है।