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राजगढ़ – सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वर वधू की आयु का प्रमाण पत्र होना जरूरी

ब्यूरो चीफ निखिल गोयल राजगढ़ मध्य प्रदेश 

सामूहिक विवाह सम्मेलनों में वर वधू की आयु का प्रमाण पत्र होना जरूरी

आगामी 10 मई, 2024 अक्षय तृतीय के अवसर पर विवाह के मुहूर्त होने से राजगढ़ जिले में विभिन्न समाजों/जातियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह सम्मेलनों के आयोजन आगामी माहों में किये जायेगे। जिनमें बाल विवाह होने की आशंका रहती है।
अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन अनुविभागीय अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही आयोजित हों तथा आयोजित सम्मेलनों में विवाह हेतु जोडों की सूची विवाह सम्मेलन आयोजित करने वाली समिति से प्राप्त कर सकते है। समिति से प्राप्त सूची में वर/ वधू की आयु का प्रमाण आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए। आयु के प्रमाण की जांच अपने स्तर से करायें। यदि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निर्धारित आयु (लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लडकी की उम्र 18 वर्ष) से कम आयु के वर/वधू इस सम्मेलनों में शामिल हों, तो विवाह सम्मेलन के आयोजन की अनुमति न दें। यदि समिति या परिजनों द्वारा विवाह किया जाता है तो बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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