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सांगली जिले के शराबियों के लिए खुशखबरी: आज शाम से शुरु होने जाने वाला ड्राय डे अब 18 तारीख को मतदान समाप्त होने तक; २२ तारीख को व्होटिंग खत्म होने तक हि रहेगा ड्राय डे जिला कलेक्टर ने किये आदेश पारित 

संवाद दाता सुधीर गोखले

सांगली जिले के शराबियों और बार मालिकों के लिए खुशखबरी है। सांगली-सतारा स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर, सांगली जिले के सभी परमिट वाले बीयर बार, देसी शराब और ताड़ी की दुकानें आज, 16 जून को शाम 4 बजे से बंद होनी थीं। आदेश जारी कर इन्हें 18 जून को शाम 4 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, जिले के बार मालिकों और देसी शराब विक्रेताओं के संघ ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया, जिसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने आज शाम 4 बजे संशोधित आदेश जारी कर आज से शुरू होने वाले शराबबंदी दिवस को स्थगित कर दिया। जिला कलेक्टर डॉ. मैनाक घोष ने दोपहर बाद संशोधित आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे सभी बार मालिकों में बेहद अस्थिरता का माहौल बन गया। कुछ बार मालिकों ने पुराने आदेश के अनुसार ही अपने परमिट वाले बीयर बार, देसी शराब की दुकानें और शराब की दुकानें बंद कर दी थीं। फिर, जब उन्हें यह आदेश मिला, तो उनमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए, जिला राज्य उत्पाद शुल्क अधीक्षक प्रदीप पोटे ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. मैनाक घोष कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त थे, इसलिए हमारे संशोधित शुष्क दिवस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने में समय लग गया, अतः ये संशोधित आदेश विलंबित हुए हैं। जिले के सभी प्रतिष्ठानों को अब संशोधित आदेश का पालन करना चाहिए।

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