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कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र न हो शामिल : जिला कलक्टर

खंडार रिपोर्टर भगवान शर्मा जिला सवाईमाधोपुर राजस्थान

कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र न हो शामिल : जिला कलक्टर

सत्यार्थ न्यूज़- सवाई माधोपुर:भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र (ईएफ) के वितरण के साथ 4 नवंबर से शुरू होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर में एसआईआर के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार बीएलओ एवं अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र वितरण का कार्य मंगलवार 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायती राज एवं शहरी निकायों के कार्मिकों, राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बीएलए) के सहयोग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि ’कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,500 से घटाकर 1,200 की जाएगी। इसके चलते सवाई माधोपुर में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या वर्तमान 975 से 189 बढ़कर 1,164 हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया मतदान केन्द्रों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए गणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए गए हैं, जिसे बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर पर पहुंचकर उपलब्ध करवाएंगे। इन प्रपत्र में मतदाता के वर्तमान सूची में उपलब्ध आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पहले से छपे होंगे और शेष जानकारी बीएलओ स्वयं मतदाता अथवा उसके घर के किसी वरिष्ठ एवं वयस्क सदस्य के सहयोग से पूछकर प्रपत्र में दर्ज करेंगे। सम्बंधित मतदाता का विवरण प्राप्त करने में वर्ष 2002 में तैयार मतदाता सूचियों से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। ये सूचियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और बीएलओ के पास मोबाइल एप पर उपलब्ध होंगी। गणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो छपी रहेगी और मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो इसी प्रपत्र पर चिपकानी होगी। गणना प्रपत्र पर संबंधित मतदाता अथवा उसके घर के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के शुरुआती चरण में किसी भी मतदाता से गणना प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। भरे हुए गणना प्रपत्र जमा हो जाने के बाद ईआरओ के स्तर पर वर्ष 2002 की मतदाता सूची के अनुसार स्वयं मतदाता अथवा उसके रिश्तेदार के विवरण के साथ मिलान की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूचियों का प्रकाशन 9 दिसम्बर को किया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे, उनका कारण सहित विवरण बीएलओ, पंचायत मुख्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी और आयोग की वेबसाइट आदि के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, प्रारूप मतदाता सूचियों पर दावे तथा आपत्तियां मांगी जाएंगी। जरूरी होने पर मतदाता से विवरण के मिलान के लिए निर्धारित दस्तावेज और जानकारी प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद 9 फरवरी को अंतिम मतदाता सूचियां जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से 2002 की मतदाता सूचियां देखी जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों से सवाई माधोपुर जिले में एसआईआर प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा करने के क्रम में मतदाताओं को जागरूक करने, कोई भ्रामक जानकारी प्रकाशित नहीं करने, संदेह या गड़बड़ी की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी से सही सूचना प्राप्त कर प्रकाशित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत में प्रारूप सूचियों के प्रकाशन तक कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम प्रारूप सूचियों में शामिल होंगे। गणना प्रपत्र जमा होने के पश्चात विगत मतदाता सूचियों से मिलान नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी कर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। साथ ही, अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कोई भी मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। इसके निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र को ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है। मतदाता द्वारा अपने मूल के जरिए स्वयं सत्यापित सही एवं त्रुटि रहित विवरण दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रपत्र जमा किया जा सकता है। अस्थाई तौर पर और विशेषकर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपने घर से दूर रहे मतदाताओं के लिए ऑनलाइन प्रपत्र जमा करना बेहतर होगा। प्रेस वार्ता में उपजिला कलक्टर संजय शर्मा, सहायक निदेशक वीर सैन, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सुरेन्द्र कुमार मीणा सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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