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कलेक्टर और तहसीलदार शहर के सर्वे नंबर 722 में अतिक्रमण कार्यवाही कर पूर्ण प्रतिवेदन पेश करे नहीं तो संपत्ति कुर्क व सिविल कारागार कि कार्यवाही होगी।

कलेक्टर और तहसीलदार शहर के सर्वे नंबर 722 में अतिक्रमण कार्यवाही कर पूर्ण प्रतिवेदन पेश करे नहीं तो संपत्ति कुर्क व सिविल कारागार कि कार्यवाही होगी।

-(मध्य प्रदेश गुना रिपोर्टर अभिषेक शर्मासत्यार्थ न्यूज़)


न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में प्रशासन के द्वारा सर्वे नंबर 722 में अतिक्रमण के चलते सभी रास्तों पर अवैध निर्माणों से जाम की लगातार स्थिति बनती रहती हैं। इसी को लेकर अधिवक्ता शैलेन्द्र यादव ने बताया कि पत्रकार नवीन मोदी एवं अन्य ने एक pil लोकोपयोगी अदालत में लगाई।जिसमें आदेश के परिपालन में सीजेएम कोर्ट में प्रकरण चल रहा हैं। इसमें प्रशासन के प्रकरण में प्रभारी अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। ओर न्यायालय को गुनिया बाढ़ ओर कार्यवाही में व्यस्तता के कारण कार्यवाही न होना बताया। माननीय न्यायाधीश ने इस पर आपत्ति जताकर फटकार लगाई,कि कोर्ट में आप बताए कब कार्यवाही होगी। लिखित में बताए नहीं तो सिविल जेल की कारवाही पर न्यायालय सोचेंगी।
तहसीलदार के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर दीपावली के वाद आदेश का परिपालन करेंगे।इस पर मा. न्यायाधीश ने अवसर देकर अन्यथा की स्थिति में गुना कलेक्टर एवं तहसीलदार परगना गुना शासकीय सम्पत्ति कुर्क करने या सिविल जेल में निरोध करने की कार्यवाही की जाएगी। -(मध्य प्रदेश गुना रिपोर्टर अभिषेक शर्मासत्यार्थ न्यूज़)

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