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बीकानेर जिले में ड्रोन और आतिशबाजी पर दो महीने का बैन, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़ -सवांददाता ब्युरो चीफ

जिले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रोन, आतिशबाजी और हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब बीकानेर जिले के नगरीय और ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति UAV (ड्रोन), कैमरा ड्रोन, हॉट एयर बैलून आदि नहीं उड़ा सकेगा। साथ ही, पटाखों की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

हालांकि यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस जैसी सरकारी एजेंसियों की गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

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