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सोनभद्र -कर्बला भूमि प्रकरण में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुश्ताक अहमद के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

कर्बला भूमि प्रकरण में अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुश्ताक अहमद के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश

 

सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

Mo ,,9580757830

सोनभद्र – रॉबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत चंडी होटल ग्राम बभनौली क्षेत्र में आराजी नंबर 55 कर्बला भूमि पर दुकान निर्माण कर अन्य संस्था के माध्यम से मनमानी तरीके से दुकान आवंटन की शिकायत पर कोर्ट ने दिया एफ आई आर दर्ज करने का आदेश।

 

स्थानिक कस्बा निवासी अल्ताफ अहमद में माननीय सीजे एम कोर्ट सोनभद्र में अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह के माध्यम से प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया था जिसमें वादी अल्ताफ अहमद द्वारा अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ग्राम बभनौली स्थित अराजी नंबर 55 जो कि खतौनी में कर्बला दर्ज है व धारा 6/3 की भूमि है पर स्वयं को कर्बला समिति का अध्यक्ष बताते हुए गलत चौहद्दी प्रस्तुत कर नक्शा पास कर कर अवैध तरीके से दर्जनों दुकानों का निर्माण कर दिया गया और दुकानों का निर्माण होते ही उन्हीं दुकानों को जो की कर्बला की भूमि पर निर्मित है उक्त दुकानों को वक्फ़ बोर्ड के अधीन आराजी नंबर 55 ईदगाह की भूमि पर निर्मित बताकर मनमानी ढंग से दुकानों का आवंटन कर लाखों रुपए का गबन कर दिया गया । प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम कोर्ट द्वारा पत्रावली में उल्लेखित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु क्षेत्राधिकार सदर सोनभद्र को निर्देशित किया गया था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संबंधित प्रकरण में जांच पूरी कर माननीय न्यायालय के समक्ष आख्या प्रस्तुत किया गया ।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित जांच आख्या से विदित है कि विपक्षी मुस्ताक अहमद द्वारा कर्बला की भूमि आराजी नंबर 55 को ईदगाह की भूमि बता कर निर्माण कराया गया है। जबकि उक्त भूमि मूलतः खतौनी में कर्बला के नाम दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा श्रेणी 6-3 पर अवैध तरीके से 22 दुकानों का निर्माण कराकर अनुचित लाभ लेकर गलत तरीके से दुकानों का आवंटन कर आर्थिक गबन किया गया है अतः पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का होना दर्शित होता है। अंततः माननीय न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज को आदेशित किया है कि आवेदक अल्ताफ अहमद के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित घटना के बाबत उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिनुसार विवेचना करें अथवा कराएं।

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