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सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन दण्डनीय-कार्यवाही के लिये टीम गठित

संवाददाता-इंद्रपाल सिंह
,कोटपुतली बहरोड़-राजस्थान

सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का सेवन दण्डनीय-कार्यवाही के लिये टीम गठित

कोटपूतली, 21 अक्टुबर 2024

जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाये जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत चालान एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये जिला स्तरीय टीम का गठन सीएमएचओ के निर्देशन में किया गया है। सीएमएचओ डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत दण्ड एवं जुर्माना का प्रावधान है। कोटपा की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों, होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, पार्क आदि पर सिगरेट, बीड़ी या किसी अन्य धूम्रपान पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अन्तर्गत आवश्यक चालान एवं कार्यवाही करने व इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर से टीम का गठन किया गया है। जिसमें डिप्टी सीएमएचओ डॉ. प्रमोद सिंह भदौरिया, आरसीएचओ डॉ. अरविन्द अग्रवाल, डीएनओ रविकांत जांगिड़ को लगाया गया है। डॉ. भदौरिया ने बताया कि तम्बाकू के सेवन से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इससे ना केवल हृदय रोग बल्कि टीबी, कैंसर, लकवा, दृष्टिहीनता जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं। रविकांत जागिड़ ने बताया कि इस संबंध में ऑनलाइन लिंक के माध्यम से इसकी साप्ताहिक रूप से समीक्षा भी की जायेगी।

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