जयपुर ग्रामीण
जिला ब्यूरो- रमाकांत भारराज
अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी रिस्तेदार व अन्य को बेज दी है तो.
यदि कोई प्रॉपद्री आप के नाम है या पैतृक . संमत्ति मे हिस्सेदारी बनती है तो उसे आपकी सहमति के बिना नही बेचा जा सकता । विनीता शर्मा वाले मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ठ किया है कि किसी संपत्ति का विधिवत बटवारा हुए बिना किसी संपत्ति का विधिवत बरवारा हुए बिना अविभाजित संयुक्त संपत्ति का कोई हिसेदार अपनी स्वमं की संपत्ति का हिस्सा भी विक्रय नही कर सकता है। इसी वजह से यदि किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया हैतो उस के खिलाफ पुलिस थाने मे संपत्ति को खुद बुद करने के लिए मामला दर्ज करवा सकते है यदि पुलिस मामला दर्ज नही करती है तो आप इसके लिए कोर्ट मे भी मामला दर्ज करवाया जा सकता यहभीध्यान रखे कि इस तरह की किसी भी विवादित स्थिति उतपन्न होते समय आवश्यक रुप से न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से बटवारे का आवेदन दायर करते हुए मामले मे सीपीसी के अंतर्गत 39 /1 – 2 का स्थगन आवेदन अवश्य दायर करे।
प्रॉपटी को आगे बेचा न जाये सुनिश्चित करने के लिए ‘ आप उस मामले मे कोर्ट से रोक लगवाने की मांग कर सकते है। अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति बेच दीगई है तो आपको खरीददार को केस मे पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा प्रस्तुत करवाना होगा।