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छ.ग.शासन एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है,

छ.ग.शासन एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है,

जिसका असर नगर पालिका परिषद् गौरेला में दिया दिखाई,

छापेमार कार्यवाही में दुकानदारों से लगभग 20 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जप्त किया गया,

साथ ही सभी दुकानदारों पर 13,000 रुपये की जुर्माना की कार्यवाही भी किया गया,

संवाददाता सूरज यादव
गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसका नगर पालिका परिषद् गौरेला द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों, ठेलो एवं सब्जी बाज़ार से इस प्रतिबन्ध का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू के द्वारा निकाय स्तर पर विशेष दल का गठन किया गया,जिसके तहत आज नगर पालिका की टीम एवं पर्यावरण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के विषय विशेषज्ञ एवं नगर पालिका गौरेला के राजस्व प्रभारी के द्वारा अपने दल बल के साथ निकाय स्थित दुकानें रमेश कुमार तोलाराम, शरद किराना स्टोर, हिंदुस्तान पोल्ट्री फॉर्म, मो शाहिल, गाटर भाई, सरफराज हुसैन (रस्सी वाले), भगवान दास किराना स्टोर, ओम ट्रेडर्स में छापेमार कार्यवाही किया गया। जिसमें व्यवसायियों से लगभग २० किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जप्त कर सभी दुकानदारों पर 13,000 रुपये की जुर्माना की कार्यवाही भी किया गया।

नगर पालिका द्वारा सिर्फ दुकानदारों से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी अपील की जा रही है की वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करे इसके स्थान पर कपड़े के थैले या कागज से निर्मित कैरी बैग का उपयोग करे। निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा भविष्य में इस प्रकार की और कार्यवाही किये जाने का अपने विभागीय अमले को निर्देशित किया गया है।आज के कार्यवाही में पर्यावरण विशेषज्ञ राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव पर्यावरण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर,निकाय के राजस्व प्रभारी प्रकाश श्रीवास्तव,सहायक राजस्व निरीक्षक राजेश साहू एवं निकाय के राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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