रिपोटर देवीनाथ लोखंडे
जिला बैतूल
तहसील शाहपुर
थाना शाहपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती कमला जोशी एवं एस.डी.ओ. पी. महोदय श्री मयंक तिवारी के मार्गदर्शन मे नाबालिक बालक/बालिका की दस्तयाबी हेतु थाना प्रभारी जयपाल इनवाती के नेतृत्व मे । उनि संदीप परतेती, उनि सोनम साहू, सउनि भीकमसिंह राज, प्रआर. 249 कुवरलाल नागले, आर क्र 18 शिवेन्द्र तोमर की टीम गठित की गई।
1 विवरण इस प्रकार है कि दिनांक फरियादिया ने रिपोर्ट किया कि मै उक्त पते पर रहती हूं मजदूरी करती हूं मेरे दो लडकी एक लडका है । बडी लडकी की शादी हो गई है। घर पर मै मेरी लडकी लडका व मां रहते है। आज दिनांक 01/01/24 को मै व मेरी लडकी दोनो भण्डारे मे खाना खाने बीजासेन मंदिर गये थे शाम करीब 05.00 05.30 बजे होंगे, हमने भण्डारे मे बैठ कर खाना खाया लडकी खाना खाने के बाद बाजू मे रखे पानी के टेंकर के पास पानी पीने चली गई । थोडी देर बाद मे टेंकर के पास गई तो लडकी वहां नहीं दिखी। मैने मंदिर के आसपास व भागवत कथा के पण्डाल मे तलाश किया जिसका कोई पता नही चला फिर मै वहा से घर आ गई घर आकर लडका एवं भाई को बताया फिर सभी लोगो ने पुनः उसे मंदिर के पास तलाश किया जिसका कोई पता नहीं चला जो विजासेन मंदिर से भण्डारे से खाना खाने के बाद कहीं चली गई है। जिसे सभी जगह तलाश किया कोई पता नही चला। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लडकी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना शाहपुर मे 04 / 2024 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौराने विवेचना के संदेहियों के मोबाईल नंबर की काल डिटेल व सीडीआर प्राप्त करने सायबर सेल बैतूल को पत्राचार किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर प्राप्त लोकेशन के आधार पर अपहर्ता की तलाश पतारसी की गई जो अपहर्ता को संदेही रामस्वरूप उर्फ राहुल पिता सुरेश प्रसाद वंशकार उम्र 27 साल निवासी गुंदरई थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया । अपहर्ता के कथन लेखबद्ध किये गये जिसने अपने कथन मे बताया कि रामस्वरूप उर्फ राहुल पिता सुरेश प्रसाद वंशकार उम्र 27 साल निवासी गुंदरई थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम ने मुझे अपने साथ हैदराबाद ले गया वहा मंदिर में मुझसे शाही की ओर हम दोनों पति पत्नि बनकर हैदराबाद के सिकंदराबाद में आईडिया भोलाराम कालोनी मे किराए से रह रहे थे, इस दौरान राहुल ने कई बार मेरे साथ शरीरिक संबंध बनाए। प्रकरण मे धारा 366,376 (3), 376(2)n, भादवि, 5 (1) n पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया । दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर अपहर्ता को परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीडिता के माननीय न्यायालय मे धारा 164 जा.फौ. के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जो आरोपी का जेल वारंट बनने से आरोपी को जिला जेल बैतूल मे दाखिल किया गया ।
सराहनीय भूमिकाः- नाबालिक बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पकडने मे थाना प्रभारी जयपाल इनवाती, उनि संदीप परतेती, उनि सोनम साहू, सउनि भीकमसिंह राज, आरक्षक शिवेन्द्र, आरक्षक धीरज काले की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।