रिपोर्टर देवीनाथ लोखंङे
जिला। बैतुल
रेलवे लाइन के पास कर लिए पक्के अतिक्रमण रेलवे विभाग मौन जागरूक नागरिक कर रहे हैं उच्च अधिकारी सहित रेल मंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी आमला।
आमला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन से कुछ मीटर की दूरी पर रेलवे की भूमि पर आमला के दबंग लोगों ने कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है यह पक्का निर्माण रेलवे गाईडलाईन को ताक पर रखकर किए गए हैं । आमला के कुछ दबंग तथा धन्ना सेठों द्वारा बिना रेलवे अथॉरिटी को सूचना के और बिना अनुमति के रेल लाइन के पास बेधड़क भवन निर्माण कार्य करके रेलवे की जमीन को अपनी बपौती समझ कर उसमें बेधड़क निवास कर रहे हैं। आमला के कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा रेल मंत्री भारत सरकार सहित नागपुर डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संदर्भ में शिकायत करने की तैयारी की जा रही है।
रेलवे पटरी के किनारे अतिक्रमण करने वालों को कई बार रेलवे ने भवन हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। परंतु उनके द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया है।
उक्त अतिक्रमण का मामला रेलवे के संज्ञान में आने के बाद रेलवे द्वारा पुनः भवन निर्माताओं को भवन हटाने के लिए नोटिस करने की बात कही जा रही है।
अभी कुछ माह पहले रेलवे भूमि से छोटे तबकों के लोगों के हटाएं गए थे अवैध निर्माण बडें दूकानदारों पर रेलवे के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना आम नागरिक के मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है की कहानी इन्हीं अधिकारियों की शह पर यह अतिक्रमण तो नहीं किया गया है।
आमला नगर के रेलवे ट्रेक से लगकर कई धन्नासेठों ने अवैध भवन निर्माण कार्य कर लिया है । यहां रेलवे गाईडलाईन से हटकर भवन निर्माताओं ने भवन निर्माण कार्य किया है जो रेलवे की गाईडलाईन के विरुद्ध होकर एक अपराधिक कृत्य भी है ।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे लाईन या रेलवे सीमा से लगते हुए क्षेत्र में 30 मीटर दूरी तक भवन बनाने का प्रावधान है लेकिन भवन निर्माताओं निकाय अथॉरिटी या निर्माणकर्ता के द्बारा रेलवे अथॉरिटी को लिखित सूचना करना होगा । इधर नगरीय विकास विभाग ने जो गाईडलाईन जारी की है उसके अनुसार भवन निर्माताओं को रेलवे से अनुमति लेकर 30 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कार्य करना होगा ।
अब आमला नगर में अंधा पीसे और कुत्ता खाए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है । यहां सारे नियम कानून को ताक पर रखकर भवन निर्माण कार्य ही नहीं बड़े बड़े व्यापारी बिल्डिंग बनाकर उसकी भी कमर्शियल अनुमति लिए बगैर व्यापार कर रहे है और रेलवे आंखें बंद करके तमाशा देख रहा है ।
हालांकि एक रेलवे अधिकारी ने इस विषय पर कहा है कि मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर रहे है जिन्होंने बगैरह अनुमति भवन निर्माण कार्य रेलवे ट्रेक 30 मीटर के दायरे में किया है और उसकी रेलवे अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली है ।