विधानसभा 125 सौसर एवं 128 पांढुर्णा की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन, राजनैतिक दल प्रमुखों की बैठक आयोजित
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – आज दिनांक 21/02/2026 को जिले की विधानसभा क्रमांक 125 सौंसर एवं 128 पांढुर्णा के अंतर्गत स्थापित सभी 554 मतदान केन्द्रों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के कार्यालयों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन विधिवत् किया गया। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुई।
इस अवसर पर प्रातः 11:00 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम श्रीमती अलका एक्का, तहसीलदार पांढुर्णा श्री विनय प्रकाश ठाकुर भी उपस्थित रहे ।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री मेघा शर्मा द्वारा अंतिम प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया, दावे-आपत्तियों के निराकरण एवं संशोधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री मेघा शर्मा ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के समय जिले में कुल 4,18,295 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के परीक्षण एवं निराकरण के उपरांत अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 4,24,056 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार जिले में कुल 5,761 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है।
आयु वर्ग के अनुसार मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है—
18 से 19 वर्ष आयुवर्ग: 9,924 मतदाता
85 से 99 वर्ष आयुवर्ग: 2,099 मतदाता
100 वर्ष से अधिक आयुवर्ग: 16 मतदाता
अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.ceoelection.mp.gov.in) पर सर्च सुविधा सहित उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने नाम की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।
जिला निर्वाचन प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने मतदाता विवरण की पुष्टि अवश्य करें तथा आवश्यक होने पर संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी से संपर्क करें।
















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