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सुसनेर अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के 3 प्रकरण में 4 कारोबारियों पर 170000 रुपए का जुर्माना

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सत्यार्थ न्यूज़
मनोज कुमार माली सुसनेर

अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के 3 प्रकरण में 4 कारोबारियों पर 170000 रुपए का जुर्माना

निरीक्षण एवं नमूना कार्य हेतु बस स्टैण्ड सोयत कलाॅ पर निरीक्षण के दौरान वाहन क्र. एम.पी.39जी.2010 से मार्कैटिंग एवं सप्लायर का खाद्य व्यवसाय संचालित करते पाए गए

आगर-मालवा, 25 जुलाई। न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी वर्मा द्वारा 15 जूलाई 2024 को जारी 3 आदेश अनुसार 3 प्रकरण मे 4 कारोबारियो पर 170000 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जिसे 15 दिवस मे जमा करवाना होगा अन्यथा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 96 मे वार्णित उपबन्धो के अनुसार अधिरोपित शास्ति राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप मे वसूली की कार्यवाही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा संपादित की जायेगी तथा अर्थदण्ड राशि संदाय न होने तक अनावेदक को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अनिल वर्मा पिता शिवलाल वर्मा महादेव रेस्टोरेन्ट बडौद रोड चैराहा 23 अक्तूबर 2022 को लिया गया बारीक सेव का नमूना जांच मे क्यू.टी.टी.एल. लैब इन्दौर से घटिया गुणवत्ता के रिफाइन्ड सोयाबीन तेल के उपयोग कारण अवमानक खाद्य सामग्री बारीक सेव (लूज) बेसन, सेव की मिर्ची, अजवाईन, हींग, नमक, कालीमिर्ची शक्कर एवं रिफाइन्ड सोयाबीन तेल से निर्मित का निर्माण, संग्रहण, प्रदर्शन एवं विक्रय करने के लिए विनियम 2.12 का उल्लंघन सहपठित धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत 50000 की शास्ति अधिरोपित की है।
राहुलसिह पिता जीवनलाल आंजना मालिक/एफ.बी.ओ. श्री महाॅकाल मिल्क चिलिंग सेन्टर आगर रोड बडौद से 04 मार्च 2023 को चिलिंग टैंक से लिया गया भैस का दूध का नमूना जांच मे राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल से प्राप्त जाॅच रिपोर्ट अनुसार भैस का दूध (लूज) अवमानक स्तर का पाया गया। धारा 31(2) का उल्लंघन एवं सहपठित धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करते हुए रूपये 50000/- (अकंन राशि- पचास हजार रूपये रूपये मात्र) से दण्डित किया गया है निरीक्षण एवं नमूना कार्य हेतु बस स्टैण्ड सोयत कलाॅ पर निरीक्षण के दौरान वाहन क्र. एम.पी.39जी.2010 से मार्कैटिंग एवं सप्लायर का खाद्य व्यवसाय संचालित करते पाए गए गोपाल शाक्यवार से लिया गया पवन टोस्ट का नमूना राज्य खा़द्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट अनुसार मिथ्याछाप स्तर का पाये जाने से गोपाल शाक्यवार आ0 श्री कालूराम शाक्यवार सेल्समैन/एफ.बी.ओ पवन ब्रेड फैक्ट्री आदर्श कालोनी ब्यावरा निवासी आदर्श कालोनी ए.बी. रोड ब्यावरा एवं मालिक छोटे लाल कुशवाह आ0 श्री ताराचन्द कुशवाह पवन ब्रेड फैक्ट्री आदर्श कालोनी ब्यावरा निवासीः.आदर्श कालोनी ए.बी. रोड ब्यावरा जिला राजगढ़ को न्यायालय अपीलीय कोर्ट के निर्देश पर पुनरावलोकन में अपर कलेक्टर न्यायालय से जारी पूर्व के आदेश में अधिरोपित अर्थदण्ड राशि मे आंशिक संशोधन करते हुये क्रमश्ः 20000 एवं 50000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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