• बलिया में शादी के लिए इन युवकों को 15 हजार युवतियों को 20 हजार मिलेंगे, जमा करने होंगे प्रमाण पत्र।
बलिया में दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दंपती में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार प्रोत्साहन राशि निर्धारित है।वहीं युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की धनराशि निर्धारित है।
इतनी होनी चाहिए आयु सीमा
शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। वहीं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो।
ऐसे दिव्यांग दंपती जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ हो आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए विवाह से सम्बन्धित शादी कार्ड आदि, निवास प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, वर-वधू का आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगेगा।
प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन http//divyangian.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदनपत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बलिया में प्राप्त कराना आवश्यक है।
अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय सें किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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