• उम्रकैद की सजा काट रहे उदयभान करवरिया के समय पूर्व रिहाई के आदेश जारी।
◆1996 में सिविल लाइन्स में फिल्मी स्टाइल में हुई थी जवाहर पंडित की हत्या।
◆एक जनवरी 2014 को उदयभान करवरिया ने सरेंडर कर दिया था।
प्रयागराज : वर्ष 1996 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के सिविल लाइन्स में फिल्मी स्टाइल में पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित और उनके चालक गुलाब को एके-47 से भूनने वाले सजायाफ्ता बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय पूर्व रिहाई होगी। जेल में अभी तक उनके द्वारा काटी गई सजा और अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया है।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार विभाग ने पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई 2023 तक उदयभान करवरिया ने आठ वर्ष तीन माह 22 दिन की अपरिहार सजा और आठ वर्ष नौ माह 11 दिन की सपरिहार सजा काट ली है। एसएसपी और डीएम प्रयागराज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने, जेल में करवरिया का आचरण उत्तम होने और दयायाचिका समिति द्वारा की गई संस्तुति के चलते समयपूर्व रिहाई का आदेश किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि एसपी और डीएम प्रयागराज के संतोषानुसार दो जमानतें, उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को मुक्त कर दिया जाए।