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गाजीपुर : बिजली विभाग द्वारा 100% अधिभार में छूट के प्राविधान को 31जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया।

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बिजली विभाग द्वारा 100% अधिभार में छूट के प्राविधान को 31जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया।

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गाजीपुर। जनपद मे बिजली विभाग द्वारा 100% अधिभार के प्राविधान को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय गाजीपुर ने बताया कि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी प्राइवेट निजी नालकूप के सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है, कि इस योजना के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2023 तक भुगतान कर दिया है, तथा जिन्होंने भुगतान नहीं किया है, सभी उपभोक्ताओं को अपने 31 मार्च 2023 तक के बचे हुए विद्युत बिल का भुगतान कर, पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है, कि तत्काल अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने निजी नलकूप के संयोजन एवं घरेलू संयोजन के साथ पास के उपकेंद्र/उपखंड अधिकारी / अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण कराने के उपरांत मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं।

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