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कोर्ट ने दिया शंभू बार्डर खोलने का आदेश

पठानकोट पंजाब, रिपोर्ट समीर गुप्ता ब्यूरो प्रमुख

— पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शंभू बार्डर को खोला जाए।‌ कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार एक सप्ताह के भीतर रोड़ से बैरीकेड हटाकर उसे साफ करे , ताकि उसे आमजन के लिए खोला जा सके। शंभू बार्डर पर अभी स्थिति शांतिपूर्ण है — कोर्ट ने कहा कि किसानों की मांग केन्द्र सरकार से है और वे अपनी मांगों को लेकर केन्द्र सरकार से बातचीत करना चाहते हैं , इसलिए किसानों को दिल्ली की तरह जाने की छूट मिलनी चाहिए।‌ बैंच ने आगे कहा कि पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें इसके साथ ही कानून व्यवस्था को भी सुनिश्चित करें। बता दें कि पंजाब के किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग पांच महीनों से शंभू बार्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा है।

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