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झारखंड में हर दिन 81 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की हो रही सिफारिश

जगन्नाथ पासवान हजारीबाग

झारखंड में हर दिन 81 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने सिफारिश की जा रही है. पिछले एक महीने के दौरान राज्य के 15 जिलों में 2439 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश पुलिस के द्वारा संबंधित जिले के डीटीओ से की गई है. जिनमें सबसे अधिक रांची जिले में 706 और देवघर जिले में 602 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई. यह कार्यक्रम एमवी एक्ट के तहत धारा 183, 184, 185, 189, 190, 914C, 194D और 197E के तहत की गई है.

जानें किसे जिले में कितने लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की हुई है सिफारिश

रांची: 706

लोहरदगा: 01

सिमडेगा: 01

खूंटी: 05

जमशेदपुर: 287

सराइकेला: 262

पलामू: 290

हजारीबाग: 04

रामगढ़: 08

कोडरमा: 127

गिरिडीह: 28

बोकारो: 67

दुमका: 13

देवघर: 602

गोड्डा: 31

कुल: 2439

 इन कारणों से आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द

ओवर स्पीडिंग करते पकड़े जाने पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही साथ यातायात पुलिस के पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार रहता है. इसलिए सड़क पर चलते समय ओवर स्पीडिंग से बचें. यदि पुलिस आपको सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ती है, तो लाइसेंस जब्त की संभावना के साथ-साथ आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. खतरनाक ड्राइविंग में लापरवाही से गाड़ी चलाना और नियम का पालन न करना शामिल है. यदि आपकी ड्राइविंग सड़क पर अन्य मोटर चालकों के जीवन के लिए खतरा है, तो इसे खतरनाक ड्राइविंग माना जाएगा. यहां तक ​​कि मोटरसाइकिल पर स्टंट करना भी सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है. दोपहिया वाहन पर तीन लोग का बैठना भी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपराध है.

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