रिपोर्टर = देवीनाथ लोखंडे
जिला =बैतूल
शोभापुर में डब्ल्यूसीएल की भूमि पर अवैध तरीके से हो रहा स्कूल का संचालन, प्रशासनिक निष्क्रियता से खतरे में बच्चों का भविष्य
न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग के बेदखली आदेश के बावजूद नहीं हो रही कार्यवाही
बैतूल। जिले के शोभापुर कालोनी जेरी चौक पर डब्ल्यूसीएल की भूमि पर बिना किसी वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे एक स्कूल के मामले में प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम ने 4 नवंबर 2022 को दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला बैतूल को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन भूमि, जो भारत सरकार की है, से अनाधिकृत प्रवेशधारियों को 15 दिनों के भीतर बेदखल किया जाए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
शिकायतकर्ता रमेश गव्हाड़े ने कई बार कलेक्टर को आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि एसईएस स्कूल, जिसे सेंट आला हजरत एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा है, बिना किसी वैध दस्तावेजों के डबलू सी एल की भूमि पर संचालित हो रहा है। यह स्कूल 2008 से अवैध रूप से बने भवन में संचालित हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
— डब्ल्यूसीएल कंपनी ने कई बार नोटिस भेजे —
डब्ल्यूसीएल (वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) कंपनी ने कई बार नोटिस भेजे लेकिन वे भी इस अवैध स्कूल को खाली कराने में असफल रहे। दिनांक 9 नवंबर 2023 को डब्ल्यूसीएल कंपनी पाथाखेड़ा के कार्यालय से कलेक्टर बैतूल को पत्र लिखकर सहयोग मांगा और इसके लिए होने वाली व्यय राशि को वहन करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं 19 अप्रैल 2024 को जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल के कार्यालय से कलेक्टर को पत्र जारी किया गया, जिसमें आदेशानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इसके बाद, 30 अप्रैल 2024 को कलेक्टर के कार्यालय से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर को 7 दिनों में शाला के भूमि से संबंधित दस्तावेजों का भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
— सोसायटी को डब्ल्यूसीएल कंपनी से कोई लीज अनुबंध नहीं किया गया–
शिकायतकर्ता रमेश गव्हाड़े ने आरोप लगाया कि एसईएस स्कूल का संचालन सेंट आला हजरत एजुकेशन सोसायटी द्वारा किया जा रहा है और इस सोसायटी को डब्ल्यूसीएल कंपनी से कोई लीज अनुबंध नहीं किया गया है। स्कूल का संचालन करने वाली समिति के अध्यक्ष मंजूर अहमद रिजवी और उनके बेटों फारूक रिजवी तथा सादिक अहमद रिजवी हैं। सादिक अहमद रिजवी को आवंटित क्वार्टर में मंजूर अहमद रिजवी रह रहे हैं और वहां से लगी डब्लू सी एल की भूमि पर स्कूल चलाया जा रहा है।
गव्हाड़े का आरोप है प्रशासन की निष्क्रियता और न्यायालय के आदेश के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य मिल सके।