एक जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून के विषय में पुलिस द्वारा आम जनमानस को विस्तार से दी गई जानकारी
न्यूज़ रिपोर्टर~राघवेन्द्र राय
जनपद संत कबीर नगर
सिवनी
तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हुए। तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम हैं।
इन कानूनों के संबंध में पुलिस चौकी बादलपार प्रभारी प्रदीप शर्मा द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ,आम जनमानस सहित तमाम स्टाफ को इन नए कानूनों से जुड़ी धाराएं और सजा के प्रावधान के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया।
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1898 और 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनयम, 1872 की जगह ली है।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीन नए आपराधिक कानून, 1 जुलाई, 2024 (सोमवार) से लागू हो जाएंगे. भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की जगह लेगा. ये तोनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे.
नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी. सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी. भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है. इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है. 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है. साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है. आपको बताते हैं कुछ अहम बदलाव के बारे में.
ये होगा बदलाव
नए कानून के मुताबिक, आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा. पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे. सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा.