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दतिया। बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास,आरोपी ने घर के बाहर चाकू से गला काट दिया था

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सुधान्शू गोस्वामी

दतिया। बच्चे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास,आरोपी ने घर के बाहर चाकू से गला काट दिया था

 

दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्ति न्यायाधीश
मंजूषा तेकाम की न्यायालय ने नौ वर्षीय बालक शिवा
उर्फ मुन्नू की गला काटकर हत्या करने के आरोपी बबलू
पुत्र हरनारायण कुशवाहा निवासी लहार हवेली को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर
पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मीडिया सेल
प्रभारी संचिता अवस्थी के मुताबिक फरियादी देव सिंह
ने घटना स्थल पर पंडोखर पुलिस में रिपोर्ट करते हुए
बताया 4 मार्च 2021 शाम 6 बजे वह, उसका लड़का
रतन सिंह और नाती कृष्णकांत घर के सामने बैठे थे।
पास में उसका नाती शिवा उर्फ मुन्नु (9) पुत्र रतन सिंह रोड पर झाडू लगा रहा था। उसी समय पड़ोस में रहने वाला बबलू अपने घर से चाकू लाया और शिवा को घसीटता हुआ अपने घर के सामने लाया। बबलू ने पुराने झगडे पर शिवा की गर्दन काट दी। फरियादी व उसके लड़के रतन सिंह, कृष्णकांत और श्रीलाल ने बचाने की कोशिश की तो बबलू मौके से भाग गया। पुलिस ने बबलू पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त चाकू जब्त किया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से घटना को प्रमाणित करने कुल 15 साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। पैरवीकर्ता डीपीओ आरसी चतुर्वेदी और एडीपीओ सुदीप शर्मा के प्रभावी अभियोजन संचालक, प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी बबलू कुशवाहा को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

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