बिना मांगे अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत:
विशेष रिपोर्ट समीर गुप्ता ब्यूरो चीफ पठानकोट पंजाब:
— दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री दिल्ली और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई है इसके अलावा बिना उपराज्यपाल दिल्ली की इजाजत लिए वह किसी भी सरकारी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नही कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर ईडी ने जोरदार दलीलें देते हुए कोर्ट में जमानत का विरोध किया। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नही हो सकता है क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। जमानत देने से ग़लत मिसाल कायम होगी ।लेकिन अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया था परन्तु ठीक लोकसभा चुनावों के पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया — यह गिरफ्तारी पहले या चुनाव के बाद भी कई जा सकती थी। डेढ़ साल तक ईडी कहा थी। कोर्ट ने अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इस वक्त देश में सबसे अहम लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। देश के लोग अगले पांच सालों के लिए सरकार चुनेंगे, आम चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी प्रदान करता है। हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को बेल देना उन्हें आम आदमी की तुलना में ज्यादा विशिष्ट स्थान देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी का यह तर्क बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल नो समन जारी करने के बाद भी हाजिर नही हुए, यह निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जाता है लेकिन जमानत देते हुए हमने अन्य पहलुओं पर भी विचार किया है। कोर्ट ने कहा अभी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के आलावा राष्ट्रीय दल के नेता और संयोजक भी हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं , वह गंभीर हैं लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नही ठहराया गया है — उनका न तो आपराधिक इतिहास है और न ही समाज को उनसे कोई खतरा है । कोर्ट ने आगे जमानत पर शर्त लगाते हुए कहा कि केजरीवाल मौजूदा शराब नीति केस पर किसी भी तरह का बयान नही देंगे , वह मौजूदा केस से जुड़े किसी गवाह से नही मिलेंगे और न ही इससे जुड़ी कोई फाइल देखेंगे।गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस के लिए खुद जमानत नही मांगी थी वह अदालत में गुहार लगा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही गैरकानूनी है। कोर्ट द्वारा खुद ही उन्हें इस केस में जमानत लिए जाने के लिए कहा गया था ।
अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी में अच्छा खासा उत्साह पैदा हुआ है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में अभी चुनाव होने हैं और अब केजरीवाल इन राज्यों और देशभर में चुनाव प्रचार कर सकते हैं निश्चित तौर पर इससे आम आदमी पार्टी और इंडिया गंठबंधन को अगले चरण में होने वाले चुनावों में फायदा पहुंचेगा।