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कानपुर : सिठमरा में आयोजित मतदाता जागरूकता दौड़ में निखिल प्रथम, आयुष द्वितीय, अश्वनी रहे तृतीय 

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रिपोर्टर विमल गुप्ता 

10/05/2024

जनपद कानपुर देहात

   रूरा 

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• सिठमरा में आयोजित मतदाता जागरूकता दौड़ में निखिल प्रथम, आयुष द्वितीय, अश्वनी रहे तृतीय 

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कानपुर देहात । किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भय होकर अपने परिवार और पास पड़ोस के प्रत्येक वोटर को मतदान केंद्र तक ले जाकर मतदान करें उक्त बात चौकी प्रभारी सिठमरा जसवीर सिंह ने सरस्वती ज्ञान मंदिर सिठमरा में मतदाता जागरूकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कही ।

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इस अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय सिठमरा के प्रधानाध्यापक शनेन्द्र सिंह तोमर ने बच्चों को बताया कि मजबूत लोकतंत्र के लिए शत-प्रतिशत मतदान के लिए अपने घर एवं पास पड़ोस के लोगों को मतदान केन्द्र पर जाने के लिए प्रेरित करें।

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राज्य अध्यापक अध्यापक अवार्डी विधि स्नातक नवीन कुमार दीक्षित ने बच्चों को बताया कि निर्वाचन अपराधों की धारा 125 से शत्रुता और विद्वेष फैलाने वाले भाषण देने पर तीन साल जेल और जुर्माना,धारा 135 क से बूथ कैप्चरिंग करने पर तीन साल जेल और जुर्माना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171बी से गलत वोट डालवाने के लिए रिश्वत देना एक साल जेल और जुर्माना, धारा 171डी और एफ से दूसरे का वोट डालना एक साल जेल और जुर्माना ,171ई से रिश्वत खोरी पर एक वर्ष जेल और जुर्माना 171जी से विपक्षी प्रत्याशी पर मिथ्या चरित्र हनन का आरोप लगाना दण्डनीय अपराध है सरस्वती विद्यालय के प्रबंधक शिवांश कुशवाहा ने ने कहा कि हमारे संज्ञान से हमारा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है माननीय आयोग निर्वाचन अपराधों पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के सुसंगत संज्ञेय अपराध की धाराओं में अधिरोपित कराके विधि स्थापित विधिक प्रक्रिया से दंडित कराने का अधिकार रखता है। आभार प्रदर्शन प्रधानाध्यापक खुशबू देवी ने किया। शुभी बाजपेई, अरविंद तिवारी , आनंद कश्यप आदि उपस्थित थे।  satyarath.com

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