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बदायूं : सी०डी०ओ० ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की जिज्ञासाओं को किया शांत एवं बताया अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धारा के तहत होगी कार्यवाही।।

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ब्यूरो चीफ भारत सिंह बदायूं उत्तर प्रदेश

satyarath.com• मतदान हेतु महिलाओं एवं पुरुषों की लगेंगी अलग-अलग लाइनें

• सीडीओ ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की जिज्ञासाओं को किया शांत

satyarath.comबदायूँ: 06 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के परिपेक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण सत्र के दूसरे दिन शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक केशव कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण पाने वाले सभी कार्मिक समय से प्रशिक्षण में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धारा के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

satyarath.comडायट स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम के प्रशिक्षण के दौरान बताया कि मतदान हेतु महिलाओं एवं पुरुषों की अलग-अलग लाइनें लगेंगी। प्रत्येक दो महिला मतदाताओं के बाद एक पुरुष मतदाता अन्दर आयेगा। दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। एक बार में 3 से 4 मतदाताओं को बूथ के अन्दर प्रवेश दिया जाए।

satyarath.comउन्होंने बताया कि अभिकर्ता ऐसी जगह बैठेंगे जहां से वे मतदाता को बूथ के अन्दर प्रवेश करते हुये देख सकें। उनके बैठने का क्रम वही होगा, जो मतपत्र पर प्रत्याशियों का क्रम है। उपस्थित अभिकर्ताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-128 के प्राविधानों के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता के बारे में बतायें तथा उसके तुरंत बाद नियत प्रारूप में मतदान प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा भरे एवं पढ़कर सुनाएँ और अपने एजेंटों के हस्ताक्षर कराएँ।मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया व मतदान की पूरी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। इस अवसर पर अधिकारी प्रशिक्षण अधिकारी, कार्मिक आदि मौजूद रहे।

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