सत्यार्थ न्यूज वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण शुक्ल उन्नाव उत्तर प्रदेश
SC की जमीन बिना अनुमति बेचने के मामले में लेखपाल गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

उन्नाव (बारासगवर):
बीघापुर तहसील के अंतर्गत जमीनी फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले में बारासगवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी और कूटकरण (फर्जीवाड़ा) के मामले में वांछित लेखपाल राम कुंवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि लेखपाल ने वकील और मुंशी के साथ मिलीभगत कर अनुसूचित जाति (SC) की जमीन को बिना अनुमति के ही बेचे जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया।
क्या है पूरा मामला?
राजापुर पिपरहा गांव निवासी प्रमिला देवी पत्नी ओमप्रकाश ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी गाटा संख्या 1065 व 1066 की 0.1930 हेक्टेयर जमीन अनीता पत्नी पूरन लोधी (निवासी बरदहा) को बेची थी। पीड़िता के अनुसार, बीघापुर तहसील में कार्यरत मुंशी शीतल ने उन्हें कानूनी मदद का झांसा दिया और एडवोकेट शिवकुमार वर्मा से मिलवाकर पूरी लिखापढ़ी करवाई।
रजिस्ट्री के बाद जब पीड़िता ने कागजात निकलवाए, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि एडवोकेट शिवकुमार वर्मा, मुंशी शीतल और तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल राम कुंवर (67) ने मिलकर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।
गलत रिपोर्ट लगाकर किया दाखिल-खारिज
पीड़िता का गंभीर आरोप है कि आरोपियों ने न केवल गाटा संख्या 1065-66, बल्कि गाटा संख्या 710 की जमीन भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ही गलत तरीके से हस्तांतरित करवा दी। इस पूरे खेल में वकील और मुंशी ने जहां कूटरचित अभिलेख तैयार किए, वहीं लेखपाल राम कुंवर ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाते हुए गलत रिपोर्ट लगाकर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी कर दी।
अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे के मुख्य आरोपी लेखपाल राम कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों—वकील और मुंशी—की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा
















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