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अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 30 हजार रू जुर्माना

अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 30 हजार रू जुर्माना

गोविन्द दुबे जिला ब्यूरो चीफ

रायसेन, न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज उपाध्याय द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री भूपेन्द्र कुमार मोदी आ0 राजेन्द्र प्रसाद मोदी निवासी सौम्या पार्क लैंड ब्लॉक नंबर 03 फ्लेट नंबर 301 अवधपुरी भोपाल प्रोपराईटर फर्म श्री गुरूकृपा डेरी प्लाट नंबर 45 ए बेतवा ढाबा के पास बिलारखोह जिला रायसेन पर अमानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 30 हजार रू का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही 15 दिवस में उक्त राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती कल्पना आरसिया द्वारा 17 फरवरी 2024 को श्री गुरूकृपा डेरी प्लाट नंबर 45 ए बेतवा ढाबा के पास बिलारखोह जिला रायसेन का निरीक्षण कर विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थो पनीर,

लो फैट पनीर घी, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिली सॉस (लूज) एवं अमानक खाद्य पदार्थ श्री भोले बाबा टोमेटो केचप (पैक) का निर्माण एवं विक्रम करना एवं आवश्यक खाद्य लायसेंस के बिना खाद्य करोबार करना तथा मौके पर अपद्रव्य पाये जाने के कारण की गुणवत्ता में मानक स्तर की आशंका होने पर विधि अनुसार नमूना लिया जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। जांच में खाद्य पदार्थो का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री गुरूकृपा डेरी प्लाट नंबर 45 ए बेतवा ढाबा के पास बिलारखोह जिला रायसेन पर 30 हजार रू का जुर्माना लगाते हुए राशि शासकीय मद में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

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