समाधान योजना 2025-26 का प्रथम चरण 31 जनवरी तक बढ़ा, पांढुर्णा संभाग के 10 हजार से अधिक उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पांढुर्णा संभाग के अंतर्गत 3 माह से अधिक समय से लंबित विद्युत बिल वाले उपभोक्ताओं को समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में संचयी अधिभार पर 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।
इस योजना की सफलता एवं उपभोक्ताओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रथम चरण की अवधि को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है। बकाया बिजली बिलों की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिससे योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके।

पांढुर्णा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री वरुण सारस्वत ने बताया कि संभाग के अंतर्गत सभी वितरण केंद्रों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि श्रेणी के कुल 10,842 उपभोक्ता समाधान योजना 2025-26 के लिए पात्र हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2.32 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, जिसमें से संचयी अधिभार की राशि लगभग 45.69 लाख रुपये है, जिस पर छूट प्रदान की जानी है।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 2,954 उपभोक्ताओं द्वारा 38.55 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसके बदले 3.46 लाख रुपये की संचयी अधिभार छूट प्राप्त की गई है। संभाग के धनोरा, नांदनवाड़ी एवं पांढुर्णा (शहर) वितरण केंद्रों में सर्वाधिक उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ उठाया है।
योजना की निर्धारित अवधि तक अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने के लिए लगातार शिविरों का आयोजन, मुनादी एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। पांढुरना क्षेत्र के सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी वितरण केंद्र कार्यालय पहुंचकर शीघ्र समाधान योजना का लाभ प्राप्त करें।

















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