विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 : प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशन को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के तारतम्य में आज विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन संबंधी जानकारी प्रदान करने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा की गई।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों को जिले की निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की विस्तृत जानकारी दी गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि आम नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं अन्य अभिहित स्थलों पर प्रारूप निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारूप निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट
http://www.ceoelection.mp.gov.in पर खोज (Search) सुविधा सहित उपलब्ध है।
बताया गया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि वाले निर्वाचकों के नाम प्रारूप निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ऐसे निर्वाचकों की सूची CEO की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है, साथ ही संबंधित पंचायत भवन, नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की गई है।
जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में गणना अवधि (Enumeration Period) के दौरान 4981 मृत, 1865 दोहरी प्रविष्टि, 1371 अनुपस्थित एवं 5784 स्थानांतरित निर्वाचक पाए गए हैं, जिनकी सूची पूर्व में मतदान केंद्रवार BLO–BLA बैठकों में साझा की जा चुकी है।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के उपरांत दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि 23.12.2025 से 22.01.2026 तक निर्धारित है। वहीं 23.12.2025 से 14.02.2026 तक गणना प्रपत्रों की जांच के आधार पर नोटिस जारी करने एवं दावे–आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी।
सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप निर्वाचक नामावली की एक हार्ड कॉपी तथा नियुक्त बीएलए के लिए निर्वाचक नामावली की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही मतदान केंद्रों की सूची भी प्रदान की गई।
उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि छूटे हुए पात्र निर्वाचकों के नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र–6, अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु प्रपत्र–7 तथा प्रविष्टियों में सुधार हेतु प्रपत्र–8 भरवाने में आमजन को सहयोग प्रदान करें।
बैठक में बताया गया कि बीएलए के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन सूची सहित इस वचन के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर लिया गया है। नाम जोड़ने (प्रपत्र–6) एवं राज्य से बाहर अथवा अन्य स्थान से स्थानांतरित निर्वाचकों के मामलों में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
विशेष रूप से ऐसे पात्र नागरिक जो 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपील की गई।
अंत में सभी से विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के सफल क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान कर निर्वाचक नामावली को शुद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की गई, जिससे मजबूत लोकतंत्र एवं सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके ।


















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