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सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप-तीन संतानों का मामला ! नियमों के उलट उच्च स्तरीय जांच की उठी माँग

सिविल सर्जन पर गंभीर आरोप-तीन संतानों का मामला ! नियमों के उलट उच्च स्तरीय जांच की उठी माँग

समग्र पोर्टल पर दर्ज तीन संतानें-शासकीय नियमों के विपरीत सेवा शिकायतकर्ता ने मुख्य सचिव से की उच्च स्तरीय जांच की मांग

सत्यार्थ न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार माली सोयत कला नगर से

सुसनेर नगर में जिला चिकित्सालय आगर के सिविल सर्जन एवं डीएचओ पद पर पदस्थ डॉ. मनीष कुरील पर शासकीय नियमों के उल्लंघन का चटपटा मामला सामने आया है। शासन के समग्र पोर्टल के रिकॉर्ड में डॉक्टर कुरील की तीन जीवित संतानों का उल्लेख है, जबकि सरकारी नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति शासकीय सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। मामले के अनुसार डॉ. कुरील की परिवार समग्र आईडी 31324708 पर तीनों संतानो-भाग्यश्री कुरील, रत्नश्री कुरील और पद्मनाभ कुरील का उल्लेख प्राप्त होता है। यही नहीं, शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि इन संतानों का जिक्र सेवा पुस्तिका में किया गया है तो वे नियमों के अनुसार पात्रता नहीं रखते, और यदि उल्लेख नहीं किया गया है तो यह तथ्य छिपाने की श्रेणी में आता है शिकायतकर्ता युनुस खान ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव, संयुक्त संचालक (उज्जैन), और कलेक्टर आगर को विस्तृत जांच के लिए आवेदन भेजा है। उनकी मांग है कि यदि शिकायत सही पाए जाती हैं तो डॉ. कुरील को सेवा से पृथक किया जाए। इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि डॉक्टर कुरील जिले में एक साथ दो पदों सिविल सर्जन एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी का लाभ ले रहे हैं। जब इस संबंध में डॉक्टर कुरील से मोबाइल पर प्रतिक्रिया (बाइट) लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की।

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