पांढुर्णा जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन हेतु नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी
संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पांढुर्णा श्री नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा जिला कार्यालय में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर के मध्य शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासकीय दृष्टि से कार्य विभाजन आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पांढुर्णा श्री वशिष्ठ के पास दाण्डिक के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी के कार्य और राजस्व के अंतर्गत कलेक्टर पांढुर्णा के साथ दाण्डिक एवं अन्य कार्यों का प्रभार रहेगा।
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पांढुर्णा श्री नीलमणि अग्निहोत्री को अन्य राजस्व एवं दाण्डिक के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के कार्य, शाखाओं सहित अन्य कार्यों का प्रभार सौंपा गया है।
संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, मंडी निर्वाचन, जल उपभोक्ता संस्था निर्वाचन), खनिज शाखा, उद्यानिकी शाखा सहित अन्य शाखाओं का प्रभार सौंपा गया है।

संयुक्त कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी को नजूल शाखा, भू-अभिलेख शाखा, नजारत शाखा इत्यादि का कार्यभार सौंपा गया है।
संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सौंसर श्री सिद्धार्थ पटेल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सौंसर सहित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रभारी डिप्टी कलेक्टर पांढुर्णा श्रीमती अलका एक्का को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पांढुर्णा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा, सत्कार शाखा, भू-अर्जन अधिकारी सहित अन्य कार्यों का प्रभार सौंपा गया है।
प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार अंतर्गत आने वाली शाखाओं एवं विभागों के कार्यों पर नियंत्रण रखेंगे तथा प्राप्त पत्रों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति, नस्तियों का संधारण, दैनिक डायरी, रिकार्ड का रखरखाव एवं अनुपयोगी रिकार्ड के विनष्टीकरण की जवाबदारी उन्हीं की रहेगी। विभागों से प्राप्त नस्तियां सीधे प्रस्तुत न होकर ई-ऑफिस के माध्यम से प्रभारी अधिकारी के जरिए प्रस्तुत होंगी। प्रभारी अधिकारी नस्ती पर अपनी गुणात्मक टिप्पणी देने के बाद ही कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। जिला अधिकारियों के अवकाश संबंधी आवेदन अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। कोई भी प्रभारी अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा सभी अधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही निवासरत रहेंगे। जिले में पदस्थ अधिकारी उनके नाम के समक्ष निर्दिष्ट ग्रामों में रात्रि विश्राम करेंगे तथा रैंडम शालाओं में जाकर मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण करेंगे। इस आदेश के जारी होने से जिले में प्रशासनिक कार्यों की गति और पारदर्शिता में और अधिक सुधार की अपेक्षा की जा रही है।


















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