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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम ( S I R ) शुरू – कलेक्टर नीरज वशिष्ठ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम ( S I R ) शुरू – कलेक्टर नीरज वशिष्ठ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

पांढुरना – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसी क्रम में जिले में भी कार्यक्रम लागू करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में आज कलेक्टर श्री नीरज वशिष्ठ की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही एक पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। कलेक्टर ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुँचाने में सहयोग करें।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा घर-घर गणना अभियान

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, मुद्रण, बीएलओ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रशिक्षण कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक किया जाएगा।
इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना चरण संचालित होगा।

इस अवधि में बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे और उन्हें गणना प्रपत्र की दो प्रतियाँ देंगे। मतदाता को प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस करना होगा — एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे, जबकि दूसरी प्रति पावती के रूप में मतदाता को लौटाई जाएगी।
मतदाताओं को इसके साथ कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकेंगे गणना प्रपत्र

जिन मतदाताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से बीएलओ से संपर्क संभव नहीं है, वे अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए आयोग द्वारा जारी वेबसाइट https://voters.eci.gov.in और ECINET मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी

सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तर अभिकर्ता (BLA) को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीएलए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर सकेंगे और प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रपत्र प्रमाणित कर बीएलओ को सौंप सकेंगे। हालांकि गलत या भ्रामक प्रपत्र जमा करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे सत्यापन

27 अक्टूबर 2025 तक प्रत्येक मतदाता के लिए विशिष्ट गणना प्रपत्र तैयार किए जाएंगे, जिनमें वर्तमान मतदाता सूची की जानकारी पहले से प्रिंट होगी।
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO/AERO) प्राप्त गणना प्रपत्रों का परीक्षण कर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करेंगे। जिन नामों का मिलान या लिंकिंग नहीं हो सका है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी पात्रता की सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध पहली अपील सुनेंगे, जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील का निपटारा करेंगे।

9 दिसंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

घर-घर गणना चरण के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी।
इस सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं।
अनुपस्थित, मृत या दोहराए गए नामों को सूची से बाहर रखा जाएगा और संबंधित जानकारी सीईओ वेबसाइट एवं सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।

जिन नामों का मिलान नहीं हो सका, उनके लिए नोटिस जारी किए जाएंगे तथा आवश्यक सत्यापन 12 संकेतक दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियाँ आमंत्रित

प्रारूप सूची जारी होने के बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक मतदाता अपने दावे या आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे।
इसके बाद 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और प्रमाणीकरण का चरण चलेगा।
अंततः 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

21 वर्ष बाद होगा विशेष गहन पुनरीक्षण

बैठक में बताया गया कि वर्ष 1951 से 2004 तक कुल 8 बार विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है, जबकि पिछला ऐसा पुनरीक्षण 2003 में हुआ था।
अब लगभग 21 वर्ष बाद निर्वाचन आयोग द्वारा पुनः यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
मध्य प्रदेश को इस पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में शामिल किया गया है, और इसके तहत 27 अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है।

पिछले पुनरीक्षण की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नागरिक पुराने रिकॉर्ड से भी तुलना कर सकें।

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