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जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण – प्रेक्षक श्री शरद कुमार श्रोती द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

जिले में नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण – प्रेक्षक श्री शरद कुमार श्रोती द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में 1 जनवरी 2025 की संदर्भतिथि को आधार बनाकर नगरीय निकाय एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मत्तदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्य दिनांक 08 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है जिसके अंतर्गत प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावा-आपत्तियाँ संबंधित केन्द्रों पर प्राप्त की जा रही हैं।

उक्त कार्य के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा श्री शरद कुमार श्रोती (रा.प्र.से. सेवा निवृत्त) को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक महोदय का मोबाइल नंबर 9827229515 है। प्रेक्षक श्री श्रोती दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को जिले में आगमन के उपरांत सतत भ्रमण करते हुए पांडुर्णा ,पिपलानारायणबार लोधीखेडा, सौसर एवं मोहगांव में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर चुके हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11 बजे कलेक्टर सभा कक्ष, पांडुर्णा में प्रेक्षक महोदय द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्य में संलग्न सभी रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांडुर्णा एवं सौसर, तथा जिले की समस्त नगरपालिका अधिकारियों की उपस्थिति रही।

बैठक के दौरान प्रेक्षक महोदय द्वारा प्राप्त हो रही दावा-आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा
की गई एवं संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गाए किः

:- किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया न जाए।

:- किसी भी अपात्र मतदाता का नाम सूची में न रहने पाए एवं समय रहते विलोपित किया जाए।

:- सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजी से मिलान कर मृत मतदाताओं
के नाम सूची से विलोपित करें।

:- एक ही मतदाता का नाम यदि एक से अधिक बार किसी मतदान केन्द्र या विकासखण्ड में दर्ज है, तो उसकी जाँच कर एक स्थान को छोड़ शेष स्थानों से नाम हटाने की कार्यवाही की जाए।
:- जिला निर्वाचन कार्यालय एवं पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में शिकायत पंजी संधारित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि प्राप्त शिकायतों का समुचित निराकरण सुनिक्षित किया जा सके। प्रेक्षक महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मूल आधारशिला है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी निर्धारित समय सीमा में उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करें।

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