लूट का प्रयास करने वाले आरोपियों को बाड़ी पुलिस ने मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार किया
संवाददाता गोविन्द दुबे उदयपुरा

आरोपियों ने सोमवार की रात करीब साढ़े 11 बजे गुजरात के यादव परिवार के साथ किया था लूट का प्रयास बाड़ी पुलिस ने लूट की वारदात में उपयोग की गई बोलेरो, मोटर साइकिल, डंडा एवं प्लास्टिक पाइप किया जप्त
बरेली। रायसेन जिला मुख्यालय से करीब 70 कि.मी. दूर बाड़ी में नेशनल हाईवे 45 पर ओवर ब्रिज के पास सोमवार 19 मई की रात करीब साढ़े 11 बजे कुछ लोगों द्वारा एक गाड़ी को रोक कर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। बाड़ी में लूट की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपूसे ने बाड़ी पुलिस को शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक श्री पाण्डेय के निर्देशों के परिपालन में बाड़ी एसडीओपी श्रीमति अदिती बी सक्सेना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश तिवारी द्वारा तीन टीमें गठित की गई थी। थाना प्रभारी राजेश तिवारी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा गुजरात के यादव परिवार के साथ लूट का प्रयास करने वाले छे आरोपियों को मात्र 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाड़ी एसडीओपी अदिति बी सक्सेना ने प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई की रात ब्रिज के पास गुजरात के यादव परिवार के साथ लूट का प्रयास करने वाले छे आरोपियों मोनू राय पिता रमेश कुमार राय उम्र 30 वर्ष निवासी राम नगर उदयपुरा, अभिषेक उम्र 24 वर्ष निवासी बाड़ी, जितेन्द्र पिता गोवर्धन सिंह अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी नर्मदा बिहार उदयपुरा, राजेश पिता मनीराम अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्रामकेतोधान-उदयपुरा, राहुल पिता रामदास कीर उम्र 22 वर्ष निवासी गौरा सकतपुर थाना बाबई नर्मदापुरम एवं धर्मेन्द्र उम्र 24 वर्ष बाड़ी पुलिस गिरफ्त में लूट का प्रयास करने वाले आरोपीगण निवासी उदयपुरा को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 309 (6) भारतीय न्याय संहिता सदर का पंजीबम्द कर विवेचना में लिया गया। बाड़ी पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो गाड़ी क्रमांक एमपी 04 ईसी 8208, एक मोटर साईकल क्रमांक एमपी 38 एमबी 6056, दो लोहे की राड, एक डंडा एवं एक प्लास्टिक का पाइप जप्त किया है। घटना में 5 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने से बीएनएस की धारा 310(2) बढ़ाई गई है। आरोपी मोनू राय के विरूद्ध 02 प्रकरण, अभिषेक के विरूद्ध 10 प्रकरण, राजेश अहिरवार के विरूद्ध भादवि 01, जितेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध 06 प्रकरण पूर्व के पंजीबद्ध हैं।
परिवार के साथ चाचा के लड़की की शादी में शामिल होने हेतु गुजरात से उत्तर प्रदेश अपनी गाड़ी क्रमांक जीजे 26 ए 1650 एवं दूसरी गाड़ी जीजे 05 आरपी 2480 से मामा का लड़का सिजोर यादव उसके परिवार के साथ दिनांक 19.05.2025 को रात लगभग 11.30 बजे के आसपास हम लोगो भोपाल-जबलपुर हाईवे रोड़ बाड़ी ब्रिज के पास पहुंचे तो 3-4 लोग हाथ में लकड़ी डंडा लिये खड़े थे, उन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, जब हम नहीं रूके तो उन लोगों ने बोलेरो गाड़ी क्रमांक एमपी 04 ईसी 8208 एवं मोटर साईकल क्रमांक एमपी 38 एमबी 6056, से हमारा पीछा किया एवं बोलेरो गाड़ी सामने लगा दी। गाड़ी का काँच खोलने का प्रयास करने
घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है फरियादी मंगलाप्रसाद पिता राममिलन यादव निवासी गुजरात ने रिपोर्ट किया कि मैं अपने
लगे, कहने लगे तुम्हारी गाड़ी में क्या हैं, एक लड़का अपना नाम मोनू राय एवं अभिषेक बता रहा था। बोलेरो गाड़ी से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी
द्वारा तीन अलग-अलग टीम गठित कर आरोपियों को 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।
MP04.EC.820
लूट की घटना को अंजाम देने में उपयोग की गई बोलेरो गाड़ी जिससे सिजोर यादव, सुनीता यादव, साक्षी यादव को चोटे आई, वो लोग पीछा करके बोल रहे थे कि माल हमें दे दो नहीं तो जान से खत्म कर देगे, फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया तो वे लोग पुलिस को देख कर भाग गये। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 167/2025 धारा 309 (6) भारतीय न्याय संहिता का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान बाड़ी एसडीओपी श्रीमति अदिती बी सक्सेना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी
इनकी रही सराहनीय भूमिका :
लूट की घटना का प्रयास करने वाले आरोपियों को पकड़ने में बाड़ी थाना प्रभारी राजेश तिवारी, सुल्तानपुर थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर, उनि. संजय यादव, सउनि. साहब लाल इरपाचे, प्रआर, मोहनीश मिश्रा, जितेन्द्र सिंह राजपूत, प्रदीप चौधरी, प्रकाश राजपूत, आरक्षक, देवेन्द्र सिंह राजपूत, सोहन सिंह, अनिल अहिरवार, पवन रघुवंशी, भानूप्रताप राजपूत, ललित शर्मा, सुनील अहिरवार, पवन रघुवंशी, रमाकांत गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही।
















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