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चाइनीज मांझे पर जिला प्रशासन ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही,पतंगबाजों के लिए नई गाइडलाइन

सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़-सवांददाता ब्यूरो चीफ

बीकानेर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिले की सीमा में धातु मिश्रित मांझे (विशेष रूप से चाइनीज मांझा) के विक्रय, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा को देखते हुए प्रशासन ने पाया कि बाजारों में धातु मिश्रित, सिंथेटिक व टॉक्सिक मटेरियल से बने मांझे (चाइनीज मांझा) की बिक्री तेजी से हो रही थी। यह मांझा अत्यधिक धारदार एवं विद्युत सुचालक होता है। जो न केवल राहगीरों, विशेषकर दुपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा बन रहा था, बल्कि पक्षियों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा था। इसके अलावा विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह के चलते पतंग उड़ाने वालों को भी गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

पतंग उड़ाने के समय में भी सीमित अवधि निर्धारित की है-

प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक
सायं 5 बजे से 7 बजे तक

पतंग उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा,क्योंकि यह समय पक्षियों के सक्रिय विचरण का होता है।

उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धातु निर्मित मांझे का भंडारण, विक्रय, परिवहन या उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

“जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस आदेश का सख्ती से पालन करें। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पतंगबाजी को अपनाएं और पक्षियों, आमजन एवं विद्युत व्यवस्था की सुरक्षा में सहयोग दें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर बीकानेर को एक सुरक्षित और जीवों के अनुकूल शहर बनाएं।”
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