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चार करोड़ पिंचानवे लाख की धोखा धडी करने वाले दो युवकों को सात सात साल की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया

चार करोड़ पिंचानवे लाख की धोखा धडी करने वाले दो युवकों को सात सात साल की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया

रविवार सत्यार्थ न्यूज़ लाइव
संवाददाता

सुसनेर: नलखेडा थाने के अपराध क्रमांक 172 /2020 फरियादी अब्दुल राजिक पिता अब्दुल हकीम खां निवासी नलखेड़ा की शिकायत दिनांक 20/06/2020 को अभियुक्त गण मोहम्मद जुबेर निवासी नलखेड़ा तथा मोहम्मद अब्दुल सलाम निवासी नलखेड़ा के विरुद्ध धारा 420, 421 ,406,459,120B, 201भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया उक्त एफ आर आई के आधार पर एक विक्रय अनुबंध से गुणबाला एवं चंद्रिका के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि 207/2 रकबा 0.214 हेक्टर 207/3 रकबा 0.083 हे दोनों का कुल रकबा 0.227 हे गौतम ज्ञानचंद्र, कमलाबाई, गुणबाला, चंद्रिका के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है उपरोक्त भूमि पक्ष क्रमांक 1 के द्वारा पक्ष क्रमांक 2 के पक्ष में विक्रय करने का इकरार नामा 4 करोड़ 51 लाख में लेख किया गया था उक्त रुपए प्राप्त करने के पश्चात भी अभियुक्त गण ने फरियादी के समाज के लोगों को बुलाकर पंचायत की ओर कहा कि मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हु मुझे मुनाफे के रूप में 44 लाख रुपए दो तो मै रजिस्ट्री करूंगा फरियाद अब्दुल राजिक द्वारा गवाहों के समक्ष मोहम्मद जुबेर को 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया इस प्रकार कुल 4 करोड़ 95 लाख रुपए फरियादी से अभियुक्त गण द्वारा प्राप्त किए उसके पश्चात भी अभियुक्त गण अपराधिक षड्यंत्र कर अनुबंध के लिखित शर्तों का पालन न कर धोखाधड़ी करने के आशय से एवं राशि हड़प करने के आशय से रजिस्ट्री नहीं करवा रहे है थाना नलखेड़ा द्वारा प्रकरण कायम कर माननीय एडीजे न्यायालय में अभियुक्त जुबेर को धारा 467 में सात साल का कारावास था पांच हजार का अर्थ दंड न देने पर दो माह का कारावास 420 भारतीय दंड विधान तीन साल कारावास तथा दो हजार रुपए अर्थ दंड न देना पर 1 माह का कारावास धारा 201 भारतीय दंड विधान में दो साल कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थ दंड न देने पर एक माह का कारावास धारा 421 भारतीय दंड विधान में एक साल कारावास तथा एक साल अर्थ दंड न देने पर एक माह का कारावास धारा 406 में दो साल कारावास तथा एक हजार रुपए अर्थ दंड न देने पर एक माह का कारावास अब्दुल सलाम को धारा 467 भारतीय दंड विधान सात साल कारावास था पांच हजार अर्थ दंड न देने पर दो माह का कारावास 420भारतीय दंड विधान तीन साल कारावास 2 हजार रुपए अर्थ दंड न देने पर एक माह का कारावास 201 भारतीय दंड विधान 2 साल कारावास तथा 1 हजार रुपए अर्थ दंड न देने पर 1 माह का कारावास की सजा एडीजे पंकज कुमार वर्मा ने सुनाई ।

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