राजनैतिक संरक्षण के चलते गऊचर भूमि पर बनाअरिहंत पब्लिक स्कूल प्रशासन करेगा बडी कार्यवाही
कविन्द पटैरिया पत्रकार
मुख्यमंत्री मोहन यादव की योजनाओं के तहत गौशाला बनाई जा रही है शासकीय गऊचर भूमि पर गऊमाता को चरने के लिए भूमि शासन के द्वारा सुरक्षित की जा रही वही दूसरी और जो अपने आप को प्रतिष्ठाचार लिखते हैं अपने आप को पंडित बोलते हैं और वही गऊचर जमीन पर कब्जा कर स्वयं का स्कूल भवन निर्माण कर रहे हैं प.विमल कुमार जैन सौरिया, प.वर्धमान सौरिया, अरहन्त पब्लिक स्कूल संस्था प्रमुख ने घर के लोगों के साथ मिलकर बनाई सोसायटी और ३० वर्ष पूर्व सरकारी जमीन ढेड़ एकड़ पर कर लिया कब्जा , बना ली स्कूल बिल्डिंग और बाउंड्री, गेट अब हुआ आदेश २५०००/ का अर्थ दंड और ७ दिवस के भीतर कब्जा हटाकर मूल स्थिति में जमीन करने का .
हल्का पटवारी कुंवरपुरा के कथन लिए गए। हल्का पटवारी ने कथन प्रस्तुत कर लेख किया है में रविकात गर्ग पिता श्री जे०पी० गर्ग आयु 39 वर्ष, पद पटवारी तहसील टीकमगढ़ म०प्र० का होकर शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूं कि मैं वर्तमान में पटवारी हल्का कुंवरपुरा तहसील टीकमगढ़ म०प्र० पर कार्यरत हूं।
ग्राम कुंवरपुरा स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 107, 108, 109 क्रमशः चारागाह एवं नजूल सरकार शासकीय अभिलेख खसरा वर्ष 2024-25 में दर्ज है। मैंने दिनांक 19.03.2024 को बेजा कब्जा पी-23 रिपोर्ट तहसीलदार महोदय तहसील टीकमगढ़ को प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार शासकीय भूमि खसरा क0 107 रकवा 0.376 हे० मद चारागाह जिसके अंश रकया 0.150 हे० मैदान बेड़कर एवं शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 108 रकवा 0.437 हे0 मद चारागाह के अंश भाग रकया 0.075 हे० पर भवन एवं वाउण्ड्री वाल तथा शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 109 रकवा 0.129 मद नजूल सरकार के अंश भाग रकबा 0.021 हे० पर भवन निर्माण किया गया है। उक्त शासकीय भूमि पर अरिहंत पब्लिक स्कूल संस्था प्रमुख विमल कुमार तनय गुजारीलाल जैन निवासी सैलसागर टीकमगढ़ म०प्र० द्वारा बेजा कब्जा कर अवैध अतिक्रमण मौके स्थल पर किया गया है। कथन किया जो सत्य व सही है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत बेजा कब्जा रिपोर्ट अनुसार स्थित ग्राम कुंवरपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 107, 108, 109 रकवा क्रमशः 0.376 हे0, 0.437 हे0, 0.129 हे० अतिक्रमण रकवा कमशः 0.150 हे0, 0.075 हे०, 0.021 हे० पर मैदान बेडकर, भवन एवं वाउण्ड्री वाल बनाकर, भवन निर्माण कर अनावेदक अरिहंत पब्लिक स्कूल कुंवरपुरा तहसील टीकमगढ़ संस्था प्रमुख विमल कुमार जैन तनय गुजारी लाल जैन निवासी सैल सागर टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अत म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अंतर्गत अनावेदक पर 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अनावेदक अतिक्रमित भूमि रिक्त करें एवं भूमि को मूल स्थिति में लायें। अन्यथा की स्थिति मे बल पूर्वक कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी। प्रवाचक एवं वासिल बाकी नवीस अर्थदण्ड पंजी एवं सी-2 पजी में अर्थदण्ड अंकित करें। हल्का पटवारी अनावेदक का अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाकर 7 दिवस में बेदखली रिपोर्ट पेश करें। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो